राष्ट्रीय

कोहरे में वाहन संचालन को लेकर परिवहन आयुक्त ने जारी की एडवाइजरी..

एडवाइजरी में सभी यात्री बस संचालकों, व्यावसायिक वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें..

रायपुर/डेस्क– छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु के दौरान घने कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने वाहन चालकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है.. यह निर्देश 16 दिसंबर 2025 को अटल नगर, नवा रायपुर से जारी किए गए हैं..

परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में कोहरे के कारण हुए भीषण सड़क हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है, यमुना एक्सप्रेस-वे, लखनऊ–आगरा एक्सप्रेस-वे और दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस-वे जैसे मार्गों पर कोहरे की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए, जिससे यात्रियों को गंभीर चोटें आईं..

एडवाइजरी में सभी यात्री बस संचालकों, व्यावसायिक वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की गई है कि कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोहरे में वाहन चलाना अत्यंत जोखिमपूर्ण होता है और थोड़ी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है..

कोहरे में वाहन चलाते समय बरतें ये सावधानियां..

कोहरे में हमेशा धीमी गति से वाहन चलाएं..

हेडलाइट चालू रखें और उसे लो बीम मोड में रखें..

यह सुनिश्चित करें कि वाहन दिखाई भी दे रहा हो, इसके लिए फॉग लैंप और पार्किंग लाइट चालू रखें..

डिफॉगर और विंडस्क्रीन वाइपर का उपयोग करें..

वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें..

लेन अनुशासन का पालन करें और ओवरटेकिंग से बचें..

यदि कोहरा अत्यधिक हो और वाहन चलाना असुरक्षित लगे, तो वाहन को सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रोककर इंडिकेटर लाइट चालू रखें..

परिवहन आयुक्त ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों, परिवहन उड़नदस्तों और परिवहन चेकपोस्ट प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि, इस एडवाइजरी का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके..

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