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अब सभी मोटर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (HSRP) लगाना होगा अनिवार्य..

बिलासपुर– भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा HSRP के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाना अनिवार्य कर दिया गया है.. आदेश के बाद अब सभी कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा चुका है.. इसके लिए सभी वाहन मालिक सीजी ट्रांसपोर्ट cgtransport.gov.in के वेबसाइट में जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं.. बिलासपुर आरटीओ द्वारा इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया है कि पहले केवल 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत गाड़ियों में HSRP योजना प्रारंभ हुई थी लेकिन इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश जारी करते हुए 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत गाड़ियों में भी HSRP को अनिवार्य कर दिया गया है.. हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाने की दरों का भी निर्धारण किया गया है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर समय सभी मोटर वाहन के लिए शुक्ल का निर्धारण किया गया है जिसे सीजी ट्रांसपोर्ट के साइट पर जाकर देखा जा सकता है..

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