स्वतंत्र अवाज विशेष
गंभीर रूप से मारपीट करने का मामला करने के मामले में आरोपी को 8 वर्ष की कैद, तत्कालीन थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने न्यायालय में पेश किया था मामला..
बिलासपुर- 2 वर्ष पूर्व जिले के तखतपुर थाना अंतर्गत से मारपीट के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी सिकंदर जायसी को 8 वर्ष की सजा 500 रूपए का अर्थ दंड लगाया है.. मिली जानकारी के अनुसार दो वर्ष पूर्व 2021में जावेद जायसी ने तखतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि, वह तखतपुर बेलसरी मुख्य मार्ग स्थित ढाबा में बैठा था तभी सिंकदर जायसी ने पुराने विवाद को लेकर चाकू से हमला किया था, जिस पर तात्कालीन थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने मामले में जावेद जायसी की रिपोर्ट पर भादवि की धारा 307, 294, 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था.. थाना प्रभारी मोहन भारद्वाज ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था जहां 10 जुलाई को न्यायाधीश ने प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर सिंकदर जायसी को दोषी पाया और उसे 8 वर्ष की सजा और पांच सौ रूपए अर्थदण्ड लगाया है..



