हितग्राहियों को फरवरी-मार्च का एकमुश्त मिलेगा चावल.. छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा फैसला, सामान्य चावल से होगा वितरण..
फरवरी 2026 और मार्च 2026 माह के राशन चावल वितरण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.. शासन ने स्पष्ट किया है कि, फोर्टिफाइड चावल की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक राज्य योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सामान्य (नॉन फोर्टिफाइड) चावल का वितरण किया जाएगा..

रायपुर/बिलासपुर– छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत फरवरी 2026 और मार्च 2026 माह के राशन चावल वितरण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.. शासन ने स्पष्ट किया है कि, फोर्टिफाइड चावल की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक राज्य योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सामान्य (नॉन फोर्टिफाइड) चावल का वितरण किया जाएगा..
खाद्य विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा 27 जनवरी 2026 को जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की योजनाओं—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार, छात्रावास एवं कल्याणकारी योजनाओं—के तहत लगभग 1.20 लाख टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण यथावत किया जाएगा.. इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं नागरिक आपूर्ति निगम को फोर्टिफाइड चावल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं..
वहीं, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कस्टम मिलिंग उपरांत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति पूरी तरह सुनिश्चित नहीं होने की स्थिति में राज्य शासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए फरवरी एवं मार्च 2026 माह में राज्य योजना अंतर्गत अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशुल्क राशनकार्डधारियों को कुल अनुमानित 1.21 लाख टन सामान्य चावल के वितरण की अनुमति दी है..
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि APL राशनकार्डधारियों को पूर्व की भांति सामान्य चावल (Non-FRK) का वितरण जारी रहेगा, जिसका अनुमानित मासिक आवंटन 18,468 टन निर्धारित किया गया है.. शासन ने खाद्य नागरिक आपूर्ति संचालनालय को निर्देशित किया है कि फरवरी 2026 के लिए मासिक आवंटन शीघ्र जारी किया जाए तथा संबंधित विभाग आपसी समन्वय से आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें.. यह आदेश विभागीय समन्वय की स्वीकृति के पश्चात जारी किया गया है..



