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आचार संहिता लागू.. नए राशन कार्ड बनने से लेकर सांसद और विधायक निधि से होने वाले काम बंद.. तो जमीन की खरीदी बिक्री और रजिस्ट्री रहेगी जारी.. जानें क्या काम होंगे और क्या रहेंगे बंद..
डेस्क- निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा के कर दी गई है इसके साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जो कि 6 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगी.. वही आचार संहिता लागू होने से कई पब्लिक यूटिलिटी के काम प्रभावित होने वाले है इसके अलावा नए कार्यों की घोषणा चुनाव तक नहीं होगी.. जो विकास कर पहले से चल रहे हैं वह जारी रहेंगे..
आचार संहिता लगते ही सांसद विधायक और जनप्रतिनिधि कोष से होने वाले काम रुक जाएंगे वहीं नए कामों को लेकर कोई नया ठेका जारी नहीं हो सकेगा.. इतना ही नहीं नए राशन कार्ड बनने पर भी रोक लग जाएगी, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक कार्य के लिए शासकीय अर्ध शासकीय गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस में रुकने की मनाही होगी..
हालांकि कई ऐसे कार्य हैं जो निरंतर चलते रहेंगे जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने हटाने का कार्य जारी रहेगा, लाइसेंस नवीनीकरण कागज ट्रांसफर जैसे कार्य निरंतर जारी रहेंगे इसके साथ-साथ जमीन की खरीदी बिक्री रजिस्ट्री का कार्य भी निरंतर चलता रहेगा.. आचार संहिता से पहले शुरू हो चुके विकास कार्य जारी रहेंगे..
आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही बिलासपुर कलेक्टर अविनाश शरण ने बताया कि, तीसरे चरण में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान होगा। मतदान 7 मई 2024 और मतगणना 4 जून 2024 को होगा। नामांकन भरने का काम जिला कार्यालय में 12 अप्रैल से शुरू होगा, जो कि 19 अप्रैल तक संपन्न होगा। संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं, एजेन्सियों द्वारा प्रतिदिन इसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, कोई भी शासकीय कर्मचारी अवकाश पर नहीं जायेगा। अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गये हैं। विशेष परिस्थिति में जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति से ही अवकाश दी जा सकेगी। कोई भी अधिकारी कर्मचारी राजनीतिक व्यक्तियों के साथ संलग्नता अथवा उनका प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। सभी अधिकारी अपनी विभागीय शासकीय वाहन दुरूस्त कर लें। कार्यालय अथवा सरकारी वेबसाईटों पर किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम अथवा तस्वीर नहीं रहनी चाहिए। इसे तत्काल प्रभाव से हटाएं। विश्राम गृह में कोई राजनीतिक व्यक्ति ठहर नहीं सकेगा। और न ही राजनीतिक दलों की बैठक होगी..
कलेक्टर ने बताया कि तबादला उपरांत जो कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं हुए हैं, चुनाव संपन्न होते तक वे कार्यमुक्त नहीं हो सकेंगे, इस दौरान किसी कर्मचारी की ज्वाइनिंग भी नहीं होगी.. शासकीय कामों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी। नये निविदा जारी नहीं किये जाएंगे और न ही फाइनल किये जाएंगे। लेकिन जो काम शुरू हो चुके हैं, वे चलते रहेंगे.. महापौर एवं जिला पंचायत अध्यक्ष के वाहन वापस कार्यालय में जमा हो जाएंगे। उन्होंने 24 घण्टे, 48 घण्टे और 72 घण्टे में हटाए जाने वाले प्रचार-प्रसार की जानकारी देकर समय-सीमा में अनिवार्य रूप से हटाने के निर्देश दिए..
कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम तेजी से चलाने को कहा है, कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आयोग की दिशानिर्देशों वाली पुस्तिका सभी अच्छी तरह से पढ़ लें.. आयोग ने छोटी से छोटी चीजों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है, उन्होंने कहा कि, अधिकारी चुनाव संबंधी हर स्तर के काम में निष्पक्ष रहें.. उनकी निष्पक्षता सबकों दिखना भी चाहिए, उन्होंने कहा कि, अधिकारी चुनाव के अनुरूप अपनी मानसिकता बना लें, स्पष्ट किया के रूटिन के सभी विभागों के काम चलते रहेंगे.. लेकिन आचार संहिता तक कलेक्टर जनदर्शन स्थगित रहेगा.. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वाले सभी तत्वों से सख्ती से निपटा जायेगा..