छत्तीसगढ़

गलत जानकारी देने पर पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सस्पेंड.. परीक्षा नियंत्रक डॉ. मनीष साव को रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार..

यह कार्रवाई राज्य शासन द्वारा विधानसभा में पूछे गए ध्यानाकर्षण प्रश्न के उत्तर में गलत और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में की गई है..

बिलासपुर– पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सहायक प्राध्यापक भुवन सिंह राज को शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.. यह कार्रवाई राज्य शासन द्वारा विधानसभा में पूछे गए ध्यानाकर्षण प्रश्न के उत्तर में गलत और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में की गई है..

विधानसभा में गलत सूचना देने पर कार्रवाई..

विधानसभा सत्र 2025 में पं. सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न के उत्तर में रजिस्ट्रार द्वारा दी गई जानकारी को शासन ने भ्रामक और अपूर्ण बताया.. उच्च शिक्षा विभाग ने जांच के बाद रजिस्ट्रार भुवन सिंह राज को निलंबित करने का आदेश जारी किया..

नियुक्तियों को लेकर था विवाद..

सूत्रों के अनुसार, यूनिवर्सिटी में कुछ नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे थे, जिस पर विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 556 पूछा गया था, रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए उत्तर में विसंगतियां पाई गईं, जिसके चलते शासन ने यह कार्रवाई की..

श्रीवाणी इंदुमनन बनी थीं कुलपति..

राज्य शासन ने मार्च 2024 में यूनिवर्सिटी का कार्यभार श्रीवाणी इंदुमनन को सौंपा था, उनके कार्यकाल के दौरान रजिस्ट्रार के रूप में भुवन सिंह राज कार्यरत थे.. करीब डेढ़ साल से वे इस पद पर थे और प्रशासनिक कार्य देख रहे थे..

अब परीक्षा नियंत्रक को मिला रजिस्ट्रार का प्रभार..

निलंबन के बाद शासन ने परीक्षा नियंत्रक डॉ. मनोहर साहू को अस्थायी रूप से रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, अब परीक्षा नियंत्रक ही यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे..

शासन का आदेश..

उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव प्रफुल्ल बड़गैया के हस्ताक्षर से जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा दी गई गलत जानकारी सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर रायपुर स्थित क्षेत्रीय उप संचालक कार्यालय में पदस्थ किया गया है.. नियमों के तहत निलंबन अवधि में भुवन सिंह राज को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा..

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