स्वतंत्र आवाज़ की जनहित की खबर का बड़ा असर- नाली निर्माण को लेकर मनमानी पर नगर निगम सख्त.. नाली निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने का नोटिस.. जोन कमिश्नर ने ठेकेदार को जारी किया नोटिस..
जोन कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि, संबंधित ठेकेदार तत्काल प्रभाव से कार्य बंद कर पुनः मानक अनुसार निर्माण कार्य शुरू करें, अन्यथा भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाएगी..

बिलासपुर– नगर पालिक निगम बिलासपुर जोन क्रमांक 02 के वार्ड क्रमांक 11 में कराए जा रहे आरसीसी नाली निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर ठेकेदार को कड़ी चेतावनी जारी की है.. यह नोटिस बन्नाक चौक से गोविंद नगर गेट तक चल रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर जारी किया गया है.. जोन कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि, शासन द्वारा नगरोत्थान मद के अंतर्गत स्वीकृत उक्त नाली निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है.. निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कार्य गुणवत्ता स्तर से नीचे है, जबकि उप अभियंता द्वारा कई बार मौखिक रूप से कार्य को मानक अनुसार करने के निर्देश दिए जा चुके थे, इसके बावजूद ठेकेदार द्वारा मानक अनुरूप निर्माण नहीं किया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया है.. जोन कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि, संबंधित ठेकेदार तत्काल प्रभाव से कार्य बंद कर पुनः मानक अनुसार निर्माण कार्य शुरू करें, अन्यथा भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाएगी..

नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी.. यह नोटिस जोन कमिश्नर, जोन क्रमांक 02 नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा 29 जनवरी को जारी किया गया है.. इसकी प्रति आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर को भी अवगत कराने हेतु प्रेषित की गई है..

दरअसल कुछ दिनों पहले मीडिया में नाली निर्माण में घोर अनियमितता को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद जोन के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण भी किया था मौके पर कार्य कर रहे ठेकेदार को लगातार मौखिक रूप से उप अभियंता द्वारा गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने और डिजाइन के अनुरूप नाली निर्माण का निर्देश दिया था लेकिन ठेकेदार प्रशांत मिश्रा द्वारा नाली निर्माण पर घोर लापरवाही बरती जा रही थी, जिसके बाद जोन कमिश्नर भूपेंद्र उपाध्याय ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर तत्काल काम बंद करने और पुनः मानक अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए है, अगर ठेकेदार द्वारा पुनः मानक अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो भुगतान की कार्यवाही नहीं की जाएगी..




