कोलाहल अधिनियम और समय को लेकर प्रशासन सख्त.. गरबा, डांडिया अयोजन में नियम के विरुद्ध गए तो कड़ी कार्रवाई.. आदर्श आचार संहिता का करना होगा पालन- कलेक्टर..
बिलासपुर– छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू की गई है इस दौरान प्रशासन और पुलिस लगातार कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है.. बीते दिनों हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानफोड़ू डीजे पर बिलासपुर पुलिस द्वारा जमकर कार्रवाई की गई थी, एक बार फिर त्यौहारी सीजन आने के बाद डीजे बजाने और कोलाहल के नियम को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है.. बिलासपुर कलेक्टर ने त्योहार के दौरान डीजे बजाने के समय और आवाज की मात्रा को लेकर कोलाहल नियमों का पालन करने के कड़े निर्देश दिए हैं.. बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण में जानकारी देते हुए बताया कि, जिले में चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है ऐसे में नियमों के पालन को सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है, इतना ही नहीं, तेज आवाज में डीजे बजाने और समय निर्धारण को लेकर भी कड़े निर्देश भी जारी की गई है.. अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन द्वारा इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.. अब देखने वाली बात होगी कि, डीजे पर जारी किए गए निर्देश का पालन किस तरह से किया जाता है.. क्योंकि नवरात्र के दौरान अलग-अलग संस्थाओं द्वारा डांडिया गरबा का आयोजन किया जा रहा है, हर वर्ष देर रात तक आयोजन में तेज आवाज के साथ डीजे का संचालन किया जाता है ऐसे में प्रशासन किस तरह इन पर लगाम लगता है यह देखने वाली बात होगी..