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अंधे कत्ल की गुत्थी कुछ यूं सुलझाई गई, पुलिस ने देखा, समझा फिर घेर लिया, आरोपियों तक ऐसे पहुंची पुलिस, पढ़िए पूरी खबर

 

बिलासपुर ।। पुरानी रंजिश को लेकर चार लोगों के द्वारा
मिलकर एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने
त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल दाखिल करा
दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पत्थर व
मोटर सायकल को भी जब्त कर लिया हैं मामला पचपेढ़ी थाना क्षेत्र का है।

 

इस
संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 09 मार्च को धन सिंह नायक ने थाने आकर
रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके भाई दिलीप का शव नट मोहल्ला में पड़ा है।
प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना पचपेढ़ी में मर्ग कायम कर विवेचना में लिया
गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए  एसीसीयु की टीम एवं थाना प्रभारी व
स्टाप की टीम बनाकर घटना स्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर संदेही से
लगातार पूछताछ की गई एवं ग्रामीणों से अलग-अलग पुछताछ पर पता चला कि भागवत
जायसवाल से कुछ माह पूर्व विवाद हुआ था, मृतक होली पर्व में मनीष गुप्ता के
किराना दुकान के पास नागाडा बजाकर फाग गा रहें थे। 

आरोपी
के द्वारा मृतक की हत्या करने के उद्देश्य से आरोपी बदरू के द्वारा मृत
दिलीप को अपने साथ घर तरफ ले गया जिसे देखकर अन्य आरोपीगण अपनी मोटर सायकल
में बैठक उनके पीछे-पीछे कुछ दूर तक गए और छिप गये। कुछ देर आरोपी बदरू
मृतक दिलीप से बातचीत कर उसे अपने घर जाने को कहा, मृतक के कुछ दूर जाने पर
आरोपी बदरू के द्वारा अपने साथियो को इशारा करा, बदरू के इशारे पर अन्य
तीनो आरोपी मृतक दिलीप के पीछे गये, और अंधेरा का फायदा उठाकर मृतक का मुंह
दबाकर रोड़ में पड़े पत्थर से उसको दाये कनपटी और सिर मारा, मृतक अपने बचाओ
में हाथ उपर किया तो आरोपी के द्वारा उसके दहिने कलाई पर पत्थर से मारा
जिसे उसे गंभीर चोट आने व खून बह जाने के कारण दिलीप की घटना स्थल पर ही
मृत्यु हो गई। आरोपीगण घटना घटित कर वहाँ से भाग गये। 

पुलिस
के द्वारा वैज्ञानिक तकनीकियों की मदद एवं सुज-बुझ से संदेह के आधार पर
भागवत जायसवाल, हरिगोपाल, मनीष गुप्ता व बदरू जायसवाल से बारिकी से पुछताछ
करने पर उनके द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने के बाद चारों आरोपियो को
गिफ्तार कर उनके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर एवं उपयोग में किये
गये मोटर सायकल क्रमांक सीजी-10- ए-4329 को विधिवत जप्त किया गया। आरोपियों
को थाना पचपेढी के धारा 302, 120-बी, 34 भादवि के प्रकरण में न्यायिक
रिमाण्ड पर भेजा गया। 

उक्त मामले में थाना पचपेढ़ी
प्रभारी बृजलाल भारद्वाज, निरी. धर्मेन्द्र वैष्णव, उनि प्रताप सिंह ठाकुर,
सउनि सहेत्तर कुर्रे, प्र.आर. बलबीर सिंह, प्र.आर. रामबहोर सिन्हा,
प्र.आर. लक्ष्मण सिंह ठाकुर आर. शिवधन बंजारे, आर. सद्दाम पाटले, आर.
रघुनाथ रेड्डि, आर. किशन राय आर. देवेन्द्र मरकाम, आर. गोविन्दा जायसवाल,
आर. प्रीतम मरावी आर. अरूण लहरे के द्वारा त्वरित कार्यवाही पतासाजी कर
काफी लगन एवं मेहनत से कार्य कर सराहनीय कार्य किया गया।

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