होली के दिन शराब दुकानों के खुलने को लेकर फैसला.. आबकारी ने जारी किया आदेश.. कयासों को विराम, जानिए होली के दिन शराब दुकान खुले रहेंगे या नहीं..
प्रदेश में होली त्योहार के दिन शराब दुकान खोलने के निर्णय को लेकर मचे हंगामे के बीच आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है..

बिलासपुर/डेस्क– प्रदेश में होली त्योहार के दिन शराब दुकान खोलने के निर्णय को लेकर मचे हंगामे के बीच आबकारी विभाग ने आदेश जारी किया है.. छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने होली पर्व के अवसर पर 4 मार्च 2026 (रंग खेलने के दिन) को पूरे प्रदेश में ‘ड्राई डे’ घोषित किया है.. इस संबंध में मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर से 24 फरवरी 2026 को आदेश जारी किया गया है..

जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को प्रदेश में संचालित सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, एफएल-1, एफएल-2, एफएल-3, एफएल-4, एफएल-5 सहित संबंधित बार, होटल, रेस्टोरेंट एवं क्लबों में मदिरा का विक्रय एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा..
क्या-क्या रहेगा बंद?
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि – प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी.. होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी.. किसी भी प्रकार की लाइसेंसी दुकान, परिसर या होटल में मदिरा विक्रय/परोसना प्रतिबंधित रहेगा..
सख्त निगरानी के निर्देश
शासन ने सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस विभाग एवं आबकारी अमले को आदेश के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए हैं। अवैध मदिरा बिक्री या भंडारण की स्थिति में सख्त कार्रवाई की जाएगी.. साथ ही, अवैध परिवहन एवं भंडारण रोकने के लिए जांच दल सक्रिय रहेंगे और संदिग्ध स्थलों पर छापामार कार्रवाई की जा सकती है..
भंडारण पर भी नजर
आदेश में यह भी कहा गया है कि ‘ड्राई डे’ के दौरान किसी भी प्रकार के अनधिकृत भंडारण या अवैध बिक्री की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं..
व्यापक स्तर पर सूचना प्रेषित
यह आदेश प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस महानिदेशक, आबकारी आयुक्त, समस्त संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टरों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है ताकि पूरे प्रदेश में एकरूपता से पालन सुनिश्चित हो सके..



