बिलासपुर

होली के दिन झूमने के लिए नहीं होगी शराब की कमी.. छत्तीसगढ़ में होली पर खुलेगी शराब दुकानें..

छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में बड़ा बदलाव करते हुए होली के दिन शराब दुकानों को खुला रखने का निर्णय लिया है, अब प्रदेश में होली के दिन ड्राई डे लागू नहीं होगा..

बिलासपुर– छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी नीति 2025-26 में बड़ा बदलाव करते हुए होली के दिन शराब दुकानों को खुला रखने का निर्णय लिया है, अब प्रदेश में होली के दिन ड्राई डे लागू नहीं होगा..

जानकारी के मुताबिक, पहले आबकारी विभाग के अंतर्गत वर्ष भर में 7 शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किए जाते थे, लेकिन पूर्व वर्ष में सरकार ने नीति में संशोधन करते हुए शुष्क दिवसों की संख्या 7 से घटाकर 4 कर दी थी..

पहले किन-किन मौकों पर रहता था ड्राई डे?

होली

30 जनवरी

मुहर्रम

2 अक्टूबर

15 अगस्त

26 जनवरी

गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर)

संशोधित नीति के तहत अब होली, 30 जनवरी और मुहर्रम को शुष्क दिवस की सूची से हटा दिया गया है..

अब सिर्फ इन 4 दिनों पर रहेगा ड्राई डे:

15 अगस्त

26 जनवरी

2 अक्टूबर

गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर)

सरकार के इस फैसले के बाद होली से पहले शराब दुकानों के बाहर लगने वाली भीड़ में कमी आने की संभावना है, क्योंकि अब त्योहार के दिन भी दुकानें खुली रहेंगी और आबकारी तंत्र सक्रिय रहेगा..

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