सिटी मजिस्ट्रेट के स्टेनो पर रिश्वत मांगने का आरोप.. सिटी मजिस्ट्रेट एवं स्टेनो के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ ने जिलाधीश से की शिकायत..

बिलासपुर– जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर (छ.ग.) ने सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत एवं स्टेनो जुही सोम पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधीश को लिखित शिकायत सौंपकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है.. संघ द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र में बताया गया है कि 29 जनवरी 2026 को थाना सिविल लाइन द्वारा धारा 151 के तहत गिरफ्तार एक पक्षकार रोहित कश्यप को 30 जनवरी 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया गया था, अधिवक्ता द्वारा जमानत हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे..

शिकायत में उल्लेख किया गया है कि, जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के दौरान स्टेनो जुही सोम द्वारा अधिवक्ता से कथित रूप से कहा गया कि यहां “पैसे देने पर ही काम होता है”। आरोप है कि जमानत दिलाने के नाम पर 5000 रुपये की मांग की गई..
संघ का कहना है कि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के बावजूद राशि न देने पर जमानत नहीं दी गई और पक्षकार को जेल भेज दिया गया। जबकि बाद में 31 जनवरी 2025 को 5000 रुपये देने पर जमानत प्रदान किए जाने का भी आरोप पत्र में उल्लेख है.. शिकायत में यह भी कहा गया है कि धारा 151 जैसे प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनावश्यक रूप से जेल भेजना उचित नहीं है, इसके बावजूद कथित रूप से नियमों की अनदेखी की गई..
जिला अधिवक्ता संघ ने मामले की निष्पक्ष जांच कर सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत एवं स्टेनो जुही सोम के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है, संघ के सचिव रवि कुमार पाण्डेय के हस्ताक्षर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि न्यायालयीन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा अधिवक्ताओं और आम नागरिकों का विश्वास प्रभावित होगा..



